बनेठा पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर परिवहन करते हुए एक ट्रेक्टर ट्रोली जप्त व एक मुल्जिम गिरफ्तार

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उनियारा / अशोक सैनी। न्यायालय के आदेश की पालना में अवैध बजरी खनन की रोकथाम की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक जिला टोंक के आदेशानुसार,शकील अहमद वृताधिकारी वृत उनियारा के निर्देशानुसार थानाधिकारी हेमराज उपनिरक्षक के निर्देशन मे मय सरकारी व प्राईवेट वाहन के वास्ते लोकल व माईनर एक्ट की कार्यवाही व गस्त निगरानी बदमाशान हेतु पुलिस चौकी ककोड से रवाना होकर कस्बा ककोड, बस स्टैण्ड, बैंक की गस्त करता हुआ।

समय करीब 1.30 एएम पर मैन बाजार कस्बा ककोड पहुचा जहा पर एक ट्रेक्टर मय ट्रोली के आता नजर आया जिसका चालक बावर्दी पुलिस देखकर ट्रेक्टर खड़ा कर भागने लगे जिनको भागकर पकडा व पकडकर अपना नाम पता पुछा तो चालक ने नाम कालुराम पुत्र नानगराम जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी अहमदपुरा चौकी थाना सदर टोकं जिला टोंक होना बताया । ट्रेक्टर को चैक किया तो ट्रेक्टर महिन्द्रा 475 DI रंग लाल बिना नम्बरी जिसके इंजन नम्बर MBNAAAJGLNJF11233 चैचिस नम्बर NNF2KLJ0001 मय बजरी 5 टन करीब भरी हुई।

ट्रोली थी जिसका चालक कालुराम से वैध रवान्ना पर्चा मांगा तो अपने पास नहीं होना बताया। वर्तमान समय मे माननीय सर्वोतम न्यायालय द्वारा बजरी खनन / परिवहन पर प्रतिबन्ध है इसके बावजूद ट्रेक्टर महिन्द्रा 475 DI रंग लाल बिना नम्बरी जिसके इंजन नम्बर MBNAAAJGLNJF11233 चैचिस नम्बर NNF2KLJ0001 मय बजरी 5 टन करीब भरी हुई ।

ट्रोली के आरोपी चालक कालुराम पुत्र नानगराम जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी अहमदपुरा चौकी थाना सदर टोकं जिला टोंक का इस तरह बनास नदी से अवैध बजरी खनन परिवहन करना जुर्म धारा 188,379 आई पी सी व 4/21 एम एम डी आर एक्ट की नोयत मे पहुचने पर उक्त ट्रेक्टर महिन्द्रा 475 DIरंग लाल बिना नम्बरी जिसके इंजन नम्बर MBNAAAJGLNJF11233 चैचिस नम्बर NNF2KLJ0001 मय बजरी 5 टन करीब भरी हुई को पकडा ।

ट्रेक्टर चालक कालुराम पुत्र नानगराम जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी अहमदपुरा चौकी थाना सदर टोकं जिला टोंक को मौके से गिरफ्तार किया गया। उक्त ट्रेक्टर ट्रोली चालक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बजरी खनन व परिवहन पर प्रतिबन्ध के आदेशों की अवहेलना करते हुये ।

अपने ट्रेक्टर मय ट्रोली में अवैध बजरी खनन कर राजकीय सम्पदा बजरी की चोरी कर परिवहन करते पाये जाने उक्त ट्रेक्टर ट्रोली अवैध बजरी से भरी हुई को मौके पर ही जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया व उक्त ट्रेक्टर ट्रोली के चालक कालुराम पुत्र नानगराम जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी अहमदपुरा चौकी थाना सदर टोकं जिला टोंक के

 विरुद्ध थाना हाजा पर मु.न. 58/2023 धारा 188,379 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी एक्ट में दर्ज कर तफतीश शुरु की गई व मुल्जिम कालूराम मीणा को आज दिनांक 26.03.2023 को केम्प कोर्ट एसीजेएम साहब टोंक मे पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जावेगा । अवैध बजरी खनन व परिवहन रोकथाम मे गस्त निगरानी जारी है।

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