एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति से किया दण्डित
Deoli News/Dainik Reporter : अकाउंट मेंं राशि नहीं होने के बावजूद भी 60 हजार का चेक दे दिया। चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्टे्रट अमरसिंह खारडिय़ा ने दोषी को 6 माह के साधारण कारावास व एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार न्यायालय ने अभियुक्त शंकरलाल धाकड़ निवासी तितरिया ग्राम पंचायत हिसामपुर को दोषी माना है। आरोपी के खिलाफ मैसर्स डी. पी. इलेक्टिकल्स की प्रोपराइर्टस मीना विजय ने न्यायालय में परिवार प्रस्तुत किया।
इसमें बताया कि अभियुक्त शंकरलाल ने फर्म की मालिक से कृषि उत्पादन से जुड़े उपकरण 95 हजार रुपए में खरीदे। जिसके पेटे अभियुक्त ने परिवादी को एसीबीबीजे शाखा नासिरदा का 60 हजार रुपए चैक दिया।
जहां परिवादी की ओर से बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर उक्त चेक राशि पर्याप्त नहीं होने से अनादरित हो गया। चेक अनादरण की सूचना अभियुक्त को दी गई। इसके बावजूद चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया।