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गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को 10 साल और 4 साल की सजा - Dainik Reporters

गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को 10 साल और 4 साल की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
3 Min Read

नई दिल्ली/ उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और बाहुबली मुख्तार अंसारी तथा उसके भाई बसपा से सांसद अफजाल अंसारी को आज गाजीपुर की एमएलए एमपी कोर्ट ने दोषी करार देते हुए रमेश 10 साल और 4 साल की सजा ₹500000 का अर्थदंड से दंडित किया है।

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और कोयला व्यापारी तथा विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके बाहुबली भाई सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था ।

इस मामले में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था।एजाजुल हक का निधन हो चुका है इस मामले में सन 2012 में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था ।

क्या थी घटना

मोहम्मदाबाद से तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 जने 29 नवंबर 2005 को भंवर कॉल ब्लॉक के शिरडी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर मैच का उद्घाटन कर वापस लौटते समय बसैया चट्टी गाजीपुर के पास घात लगाए।

हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एक के फोटो सेवन से करीब 500 से अधिक राउंड फायर कर दिए थे इससे भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सभी 7 जनों की मौके पर ही मौत हो गई थी ।

इस मामले में अंसारी बंधुओं का हाथ सामने आया था मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी ने भाजपा विधायक की हत्या चुनावी रंजिश को लेकर की थी क्योंकि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को भाजपा के जसवंत राय ने हराकर जीत हासिल की थी तब से उन्हें इस बात को लेकर दुश्मनी हो गई थी।

इससे पहले जनवरी 1997 में कोयला व्यापारी और इस हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा को उसके घर से अपहरण कर फिर हत्या कर दी गई थी अपहरण के बाद रूंगटा परिवार से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और परिजनों ने करीब डेढ़ करोड़ रूपए तो अपहरणकर्ताओं को दे दिए थे ।

लेकिन उसके बाद भी उनकी हत्या कर दी गई इस मामले में भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगे थे और उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था इन दोनों को यह सजाएं करंडा खाना और मोहम्मदाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों के बनाए गए गैंग चार्ट पर आधारित मामले पर हुई है ।

बताया जाता है कि इसके अलावा मूल प्रकरण कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम