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पत्रकारों को धमकाने व पुलिस द्वारा बदसलूकी करने पर होगी FIR

पत्रकारों को धमकाने व पुलिस द्वारा बदसलूकी करने पर होगी FIR

Dr. CHETAN THATHERA
4 Min Read

नई दिल्ली/ पत्रकारों के काम में बाधा डालने पत्रकारों को धमकाने वाले और पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों द्वारा पत्रकारों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की जा कर सख्त कार्यवाही और जुर्माना वसूला जाएगा ।

इस संबंध में भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व  अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव गृह सचिव तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

पत्रकारों के साथ मान सम्मान से बातचीत नहीं करनी दुर्व्यवहार करने बदसलूकी करना अब सरकारी अधिकारियों कार्मिकों और पुलिसकर्मियों वाद सैनिक बलों को भारी पड़ सकता है भारतीय प्रेस काउंसलिंग के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिए हैं।

भारतीय प्रेस काउंसलिंग के पूर्व अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने देश के कैबिनेट सचिव गृह सचिव तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य सचिवों और गृह सचिवों को दिशानिर्देश करते हुए ।

स्पष्ट कहा कि पत्रकारों के साथ पुलिसिया अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी सरकार यह सुनिश्चित करें कि पत्रकारों के साथ ऐसी कोई कार्यवाही ना कहीं भी नहीं हो उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस सविधान नहीं पहुंचा सकती।

उन्होंने कहा कि पुलिस जिसे दिल को हर्ट आती है वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा अगर ऐसा पुलिस कर्मी अधिकारी करते हैं तो काट दो ने कहा कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने वकील का हत्या का केस लड़ता है।

परंतु वह हत्यारा नहीं हो सकता उसी तरह के साजन के स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है पुलिस की पत्रकारों के साथ की गई हिंसा मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन माना जाएगा जो संविधान की धारा 19 (1) ए मैं दी गई है और संविधान की धारा के तहत बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज होगा।

विदित है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50000 का जुर्माना एवं पत्रकारों से बदसलूकी करने पर 3 साल की जेल हो सकती है पत्रकार को धमकाने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा।

पत्रकारों की धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से नहीं मिलेगी जमानत पत्रकारों को परेशानी होने पर तुरंत संपर्क कर सहायता प्रदान करनी होगी और सलूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR नहीं तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ASP) पर होगी कार्रवाई पत्रकार नहीं है ।

भीड़ का हिस्सा पत्रकारों के साथ बढ़ती जाती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए निर्देश दिए हैं कि पुलिस और पुलिस अधिकारी पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करें।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम