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सरकारी भूमि पर किया अतिक्रमण तो 3 माह की सजा और एफआईआर  - Dainik Reporters

सरकारी भूमि पर किया अतिक्रमण तो 3 माह की सजा और एफआईआर 

Dr. CHETAN THATHERA
2 Min Read

Jaipur News । प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं और एक के बाद एक निर्णय लेने के साथ ही क्रियान्वित्ती कर रहे हैं । ऐसा ही भीलवाड़ा जिले से अलग होकर नवगठित शाहपुर जिले के जिला कलेक्टर टीकम बोहरा अतिकर्मियों अपराधियों कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले सरकारी कार्मिकों के खिलाफ सख्त एक्शन मूड में है और अब उन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले को 3 महीने की सजा और एफआईआर करने का फरमान जारी कर दिया है।

शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने बताया कि राजकीय बिला नाम चारागाह एवं विभागीय भूमि की सुरक्षा करना सभी राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य है। अब सरकारी भूमि पर यदि अवैध क़ब्ज़ा किया जाता है तो उन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) के तहत संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा सख़्त कार्रवाई करके अतिक्रमीयों को तीन माह के जेल की सजा दिलवाई जाएगी।

प्रभावशाली लोगों के द्वारा यदि बार – बार राजकीय भूमि अतिक्रमण किया जाता है ऐसे मामलों में अतिक्रमियों के ख़िलाफ़ संबंधित पुलिस थाने में एफ़ आई आर दर्ज करायी जाएगी। ज़िला कलेक्टर बोहरा ने बताया की राजकीय भूमि अथवा चारागाह पर अतिक्रमियों के द्वारा यदि कोई फ़सल बो कर अतिक्रमण किया जाता है ।

तो ऐसी फ़सल के नीलामी भी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को करने के निर्देश दिये गए हैं।भू अभिलेख निरीक्षकों तथा पटवारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी अतिक्रमण की रिपोर्ट निर्धारित समयावधि से पूर्व नहीं होने की दशा में उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेशों को पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम