जयपुर/ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड ने देश के सभी हाई कोर्ट न्यायालयों से कहां है कि की सरकारी अधिकारियों को पुनीत नहीं करें और उनकी पोशाक तथा दिखाओ पर टिप्पणी नहीं करें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को अदालत के सामने पेश होने के लिए किसे बुलाया जाना चाहिए इस पर एक विस्तृत एसओपी तय की है ।
सीजेआई चंद्रचूड ने रजिस्टर्ड को एक आदेश जारी कर सभी उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल को इस एसओपी को जारी करने के निर्देश दिए हैं ।
इस एसओपी के तहत राज्य के अधिकारियो के खिलाफ आपराधिक अवमानना की शक्ति लागू नहीं की जा सकती। ऐसे अधिकारियों को बुलाने के ऐसे आदेशों की आवृत्ति संविधान द्वारा परिकल्पित योजना के विपरीत है, कोर्ट को अधिकारी की ड्रेस पर तब तक टिप्पणी से बचना चाहिए जब तक उनके अपने कार्यालय के ड्रेसकोड का उल्लंघन न हो
अधिकारियो को पूरी कार्यवाही के दौरान तब तक खड़ा नहीं रहना चाहिए जब तक जरूरत न हो या पूछा न जाए।कोर्ट को ऐसे अधिकारियों को अपमानित करने वाली टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए और ऐसी उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।