Tonk News। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने टोंक जिले की राजस्व सीमाओं में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात किसी भी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा किये जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखे एवं आतिशबाजी के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मतगणना के बाद राजनैतिक दलों एवं उनके समर्थकों द्वारा विजय जुलूस में डीजे एवं पटाखों का उपयोग किया जाना संभावित है। डीजे एवं पटाखों का उपयोग के कारण वायु प्रदूषण एवं शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि रविवार, 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान व मतगणना के पश्चात किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, समारोह एवं सभा आदि का आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
निर्धारित अवधि के दौरान किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा लाउड स्पीकर, डीजे एवं पटाखों का उपयोग किया जाता है कि उससे संबंधित सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन को स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जावेगा। साथ ही, उपयोगकर्ता के विरूद्ध धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।