जयपुर / राजस्थान हाई कोर्ट में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामले में परिणाम में हुई अनियमित के मामले को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग की सचिव शिक्षा विभाग के शासन सचिव और शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के परिणाम में अनियमितता के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुदेश बंसल की बेंच ने सचिव आरपीएससी, प्रमुख शिक्षा सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग से जवाब-तलब किया है।
अभ्यार्थी मनीषा कंवर व अन्य के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि आरपीएससी की ओर से अप्रैल, 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये थे। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विज्ञान विषय के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा के बाद आरपीएससी ने एक जून को प्रथम उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी।
जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी। इसके बावजूद आयोग ने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को तय नहीं किया और 4 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया। जबकि अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करना गलत है।
साथ हीआयोग की ओर से याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तय नहीं की गई और अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियों को तय कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग करते हुए परिणाम को रद्द करने तथा नए सिरे से परिणाम जारी करने के निर्देश दिए जाने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई हैं।