18 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क लगेगी बूस्टर डोज

Sameer Ur Rehman

टोंक। जिले में 18 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को शुक्रवार, 15 जुलाई से बूस्टर (थर्ड) डोज लगाई जा रही है। इससे पूर्व बूस्टर डोज के लिए 18 से 59 आयुवर्ग के लोगों को निजी अस्पताल पर सषुल्क देकर लगवाना पड़ रहा था। सरकार द्वारा अब 75 दिन तक आमजन को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अशोक कुमार यादव ने बताया कि सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में जिले में अब शुक्रवार 15 जुलाई से बूस्टर डोज 18 से अधिक आयुवर्ग के लोगों को भी लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन नागरिकों को कोविड वैक्सीन के द्वितीय डोज के उपरांत 6 अथवा 26 सप्ताह पूर्ण हो गए हैं, वो बूस्टर डोज लगवा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों और हैल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले से ही बूस्टर डोज दी जा रही थी। अब 18 से 59 आयु के सामान्य लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। डॉ.यादव ने बताया कि जिले के समस्त नागरिक अपने नजदीकी सीएचसी-पीएचसी पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं।

 

स्कूटी योजना में पात्र छात्राएं आवष्यक दस्तावेज महाविद्यालय में जमा कराएं
टोंक,। राजकीय महाविद्यालय टोंक, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना व प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत वर्ष 2020-2021 की स्कूटियों के वितरण से पूर्व पात्र छात्राओं के वाहन चालक लाइसेंस बनाना अति आवश्यक है। छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि अपना वाहन चालक लाइसेंस जिला परिवहन कार्यालय से स्कूटी वितरण से पहले बनवा लें, अन्यथा इसके अभाव में छात्राओं को स्कूटी वितरण नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार स्वयं छात्राओं की होगी। चयनित छात्राएं आवश्यक दस्तावेज संकाय सदस्य डॉ.के.एल.गुर्जर (देवनारायण स्कूटी योजना) तथा डॉ. श्याम सोनी, डॉ. अरविन्द मीणा, डॉ. मजू समारिया, डॉ.जगजीवन राम (कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना) को जमा करवायें।
आवश्यक दस्तावेज
स्कूटी योजना में पात्र छात्राएं फोटो, (छायाचित्र), महाविद्यालय का परिचय पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, आय -प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना ना हो, प्रवेश शुल्क की रसीद (नियमित अध्ययन के प्रमाणीकरण हेतु), अंक तालिका (न्यूनतम प्राप्तांक से उत्तीर्ण के प्रमाण हेतु) जमा कराने की सुनिश्चितता करें।
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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/