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छ: वीडीओ के पास दो से अधिक पंचायतों का कार्यभार, पंचायत राज के आदेशों उड़ती धज्जियां

छ: वीडीओ के पास दो से अधिक पंचायतों का कार्यभार, पंचायत राज के आदेशों उड़ती धज्जियां

Azad Mohammed nab
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जहाजपुर (भीलवाड़ा) / आज़ाद नेब ।
राजस्थान सरकार के पंचायती राज के आदेशों को ताक में रखकर जहाजपुर पंचायत समिति के छः ऐसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जिन पर जिला प्रशासन काफी मेहरबान है इनको दो नहीं तीन से चार ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है जिनमें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भगवान सिंह राणावत को 3 ग्राम पंचायत, भेरू लाल गुर्जर को 4 ग्राम पंचायत, नरेश सिंह को 3 ग्राम पंचायत, सांवरमल दिया को 3 ग्राम पंचायत, सत्यनारायण शर्मा को 3 ग्राम पंचायत, अभिषेक परिहार को 3 ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार देख रखा है। और मजे की बात यह भी है कि पंचायत समिति में 3 ग्राम विकास अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी ग्राम पंचायत का चार्ज नहीं है इनमें विमला मीणा, सरिता मीणा, फूल सिंह मीणा शामिल है।

6 मई को पंचायत राज के शासन सचिव नवीन जैन ने एक निर्देश जारी कर जिला परिषद सीईओ को आदेशित किया कि पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारियों के काफी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में कतिपय स्थानों पर एक ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार भी दिया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनता को उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं एवं राज्य सरकार की महत्वूपर्ण जन – कल्याणकारी योजनों के क्रियान्वयन में अपेक्षित गति से कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि चूंकि पूर्व में विभागीय पत्रांक 496 दिनांक 08.3.2022 के द्वारा आपको मंत्री मण्डल आज्ञा 15 / 2021 के द्वारा अनुमोदित विभागीय मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन दिनांक 24.12.2020 में वर्णित बिन्दु संख्या 1 ( iv ) ग्राम विकास अधिकारी ( Village Development Officer ) एवं कनिष्ठ लिपिक ( LDC ) ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करने संबंधित निर्देशों की पालना करने हेतु निर्देशित किया जा चुका अतः राज्य की ग्रामीण जनता को त्वरित सेवाऐं दिये जाने एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का कार्यभार निम्नानुसार वरीयता कम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उस ग्राम पंचायत की समीपस्थ ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी को रिक्त पद का चार्ज दिलवाया जाये, किन्तु किसी भी अवस्था में ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाये।

जिले में बिन्दु सं ० 1 के अनुसार रिक्त पदों का कार्यभार दिये जाने के पश्चात जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त रह जायें वहां ग्राम विकास अधिकारी के पद का कार्यभार उसी ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी भी कनिष्ठ लिपिक के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार नहीं दिया जाये।

उपरोक्तानुसार बिन्दु सं ० 1 एवं 2 की पालना किये जाने के पश्चात भी यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त रह जाये अथवा किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक दोनों ही पद रिक्त हो तो ऐसी दशा में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार किसी अन्य ग्राम विकास अधिकारी / कनिष्ठ लिपिक को दिये जाने हेतु संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को अधिकृत किया जाता है। बावजूद इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

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आज़ाद मोहम्मद नेब में दैनिक रिपोर्टर्स के आलावा एडिटर स्मार्ट हलचल, रिपोर्टर HNN news, tv100 ,लाइव टुडे, साधना प्लस, सरेराह, हुक्मनामा समाचार, जयपुर टाइम्स साथ काम करता हू .पत्रकारिता से आमजन की बात प्रशासन तक पंहुचाना मेरा मकसद है . whatsapp 8890400865, 8058220365