टोंक। अवैध बजरी खनन (illegal gravel ) एवं परिवहन को लेकर खनिज विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। सहायक खनिज अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि ग्राम पक्का बंधा, चिरोंज एवं आस-पास के क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस थाना सदर टोंक द्वारा दूरभाष पर मिली सूचना पर सवाई माधोपुर रोड स्थित ग्राम चंदलाई पहुंचे।
जहां पुलिस जाप्ता पुलिस थाना सदर के साथ एक टैªक्टर ट्रोली जिसमें खनिज मेसेनरी स्टोन भरी हुई को चैक किया गया। जिसके पास खनिज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से वाहन टेªक्टर ट्रोली को मय खनिज एसआईटी टीम द्वारा जब्त किया गया। इसके बाद पुलिस थाना सदर टोंक में वाहन को खडा कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 55/2022 दर्ज कराई गई।
मोटर वाहन अधिनियम के विरूद्ध संचालित तथा ओवरलोड अवैध बजरी परिवहन करने वाले 21 वाहनों पर की कार्यवाही
टोंक,। जिला परिवहन कार्यालय,टोंक के प्रवर्तन उड़नदस्तों द्वारा कार्यवाही करते हुए गत तीन दिवस में ओवरलोड, अवैध बजरी का परिवहन करने वाले 21 वाहनों का चालान किया गया। जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि उड़नदस्तों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर चेकिंग कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के विरूद्ध संचालित 15 टेªक्टर ट्रोलियों के चालान बनाकर 4 टेªक्टर ट्रोलियों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त ओवरलोड बजरी का परिवहन करने वाले 6 ट्रक/डम्पर का चालान बनाकर 4 वाहनों को सीज किया गया।
परिवहन आयुक्त महेन्द्र सोनी के निर्देशानुसार राज्य में बालवाहिनियों के विरूद्ध सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कार्यवाही करते हुए विगत तीन दिनों में 27 बाल वाहिनियों की जांच की जाकर 8 के चालान बनाए गए तथा 4 वाहनों पर सीज की कार्यवाही की गई। अन्य यात्री वाहनों पर कार्यवाही कर 11 बसों के चालान बनाए गए। साथ ही 77 अन्य वाहनों पर भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत चालान बनाने की कार्यवाही की गई।
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