Tonk News। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कोरोना (कॉविड 19) से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के रिश्तेदार या परिजन को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देय है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अशोक कुमार यादव ने बताया कि कोविड अनुग्रह राशि के आवेदन के लिए सही दस्तावेजो का चयन कर ही आवेदन करें।
सही दस्तावेजो के अपलोड नही होने के कारण अनुग्रह राशि का भुगतान नही हो पा रहा है। उचित दस्तावेजो के अभाव में 117 आवेदकों में से 84 आवेदको के फार्म पुनः भेजा है, वे पूर्ण दस्तावेज सलग्न कर पुनः अपलोड करे।
मात्र 33 आवेदक के ही पाए गए पूर्ण दस्तावेज प्राप्त हुए है। डिप्टी सीएमएचओ डॉ.महबूब खान ने बताया कि आवेदक ई मित्र पर अन्य आवश्यक दस्तावेजो के साथ कोविड मृत्यु से सम्बंधित दस्तावेज भी अपलोड करावे।
मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र कोविड संक्रमित की मृत्यु अस्पताल में हुई है तो उनको सम्बधित अस्पताल से जारी कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र (फार्म नम्बर 4) अपलोड करावे। यदि कोविड संक्रमित की मृत्यु घर या रास्ते में अस्पताल ले जाते हुए हुई है तो वो कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित पास की सीएचसी या पीएचसी पर आवेदन कर सकते है।
सीएचसी या पीएचसी द्वारा कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली कमेटी द्वारा कोविड मृत्यु पाए जाने पर कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर संबंधित आवेदक को उपलब्ध करवाया जावेगा। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र घर या रास्ते में मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत या नगर पालिका के जन्म मृत्यु पंजीयक या अन्य उप पंजीयक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी सलग्न करें।