Tonk News । । जिला परिषद टोंक में जिला प्रमुख एवं जिले की 7 पंचायत समितियों में प्रधान के निर्वाचन 10 दिसम्बर को एवं उप जिला प्रमुख एवं उप प्रधान के लिए निर्वाचन 11 दिसम्बर होगा। जिसको लेकर निर्वाचन विभाग ने जिला परिषद टोंक कार्यालय व पंचायत समिति टोंक कार्यालय में चुनाव को लेकर भी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिला परिषद कार्यालय में साफ सफाई का दिनभर काम चलता रहा तो पंचायत समिति में भी सभा कक्ष को तैयार करने में कर्मचारी लगे रहे। चुनाव को लेकर जिला परिषद परिसर में बेरिकेट की व्यवस्था में मजदूर रहे तो जिला प्रमुख के कक्ष में नई कुर्सियां लगाकर तैयार कर दिया है और प्रधान के कक्ष में भी साफ सफाई कर व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार बैठक का प्रारंभ 11 बजे, नाम निर्देशन पत्रो का प्रस्तुतीकरण पूर्वान्ह् 11.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा पूर्वान्ह् 11.30 बजे से, अभ्यर्थिता वापसी अपरान्ह् 01.00 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना अपरान्ह् 01.00 बजे के तुरन्त बाद, मतदान यदि आवश्यक हुआ तो समय अपरान्ह् 03.00 बजे से सांय 05.00 बजे के मध्य, मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा सांय 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगा। बैठक एवं निर्वाचन प्रक्रिया में वही सदस्य भाग ले सकता है, जो निर्वाचन की घोषणा के बाद नियम 75 के तहत प्रारूप 11 में शपथ प्राप्त कर लेता है।
रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति(एस.डी.एम.) टोंक नित्या के ने बताया कि राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994, के नियम 65 के अन्तर्गत पंचायत समिति टोंक के प्रधान पद निर्वाचन हेतु 10 दिसम्बर एंव उप प्रधान पद निर्वाचन हेतु 11 दिसम्बर को पंचायत समिति सभागार टोंक में पंचायत समिति टोंक के निर्वाचित सदस्यो की बैठक का आयोजन किया जाकर प्रधान एवं उप प्रधान का निर्वाचन किया जाएगा। बैठक में पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत निर्वाचित सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है। प्रधान/उप प्रधान के चुनाव के बैठक का प्रारंभ 11 बजे, नाम निर्देशन पत्रो का प्रस्तुतीकरण पूर्वान्ह् 11.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रो की संवीक्षा पूर्वान्ह् 11.30 बजे से, अभ्यर्थिता वापसी अपरान्ह् 01.00 बजे तक, चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना अपरान्ह् 01.00 बजे के तुरन्त बाद, मतदान यदि आवश्यक हुआ तो समय अपरान्ह् 03.00 बजे से सांय 05.00 बजे के मध्य, मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा सांय 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगा। बैठक एवं निर्वाचन प्रक्रिया में वही सदस्य भाग ले सकता है, जो निर्वाचन की घोषणा के बाद नियम 75 के तहत प्रारूप 11 में शपथ प्राप्त कर लेता है।