विजय भारद्वाज ( VIJAY BHARDWAJ ) स्वच्छ भारत अभियान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं इसके अलावा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक के रूप में भी कार्यरत है. विजय भारद्वाज को आम लोगों की आवाज को उठाने के लिए जाना जाता है.
हाल ही में उन्होंने दहेज लेने वालो के क़ानून 498-A पर जारी नए निर्देश पर टिप्पणी करी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी धारा दहेज लेने वाले क़ानून 498-A पर नए निर्देश जनता को काफ़ी सहूलियत देता है.
हाल ही में कुछ घटनाओं में पाया गया था कि इस कानून का दुरुपयोग कर देश की कानून नीति पर सवाल उठ रहे थे. अब नए परिवर्तनों के बाद निर्देश है कि पुलिस ऐसी किसी भी शिकायत पर तुरंत गिरफ़्तारी नहीं करेगी. महिला की शिकायत सही है या नहीं, पहले इसकी पड़ताल होगी.पड़ताल तीन लोगों की एक अलग समिति करेगी.यह समिति पुलिस की नहीं होगी.
BJP के VIJAY BHARDWAJ ने बताया की हमारे देश में अस्सी के दशक में महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा बड़ा मुद्दा बन गया था,ऐसा पाया गया कि परिवार नाम के दायरे के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है. इसी वक्त मुल्क में दहेज हत्याओं के ख़िलाफ़ भी जबरदस्त आवाज़ उठी.
इस नई समिति का नाम परिवार कल्याण समिति होगा,समिति रिपोर्ट आने तक पुलिस को गिरफ़्तारी जैसी कार्रवाई नहीं करनी है. वैसे इस समिति की रिपोर्ट को मानना शिकायत की जांच कर रहे अफ़सर या मजिस्ट्रेट पर लाजिमी नहीं होगा. विदेश में रहने वालों का पासपोर्ट आमतौर पर ज़ब्त नहीं होगा। बाहर रहने वालों को पेशी पर आने से छूट दी जा सकती है. वीडियो कांफ्रेंस के ज़रिए पेशी की जा सकती है.