Tonk News । गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया लॉक डाउन 30 जून 2020 तक बढा दिया गया है। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉक डाउन 5.0 के क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।
जिला कलेक्टर के.के.शर्मा ने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट को 1 से 30 जून के लिए लॉक डाउन 5.0 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। क्रमिक रियायतो के साथ एक लम्बी अवधी के लॉक डाउन से कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने में सफलता मिली है। लेकिन वायरस से खतरा अभी भी बरकरार है। गाइडलाइन, कार्यस्थलों, सामाजिक स्थानों और सार्वजनिक परिवहन ऐहतियात और सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामान्य स्थिति एवं आमजन द्वारा जिम्मेदारी स्वनियमन अपेक्षित है।
कंटेनमेंट जोन एवं कर्फ्यू क्षेत्र
जिला कलेक्टर के.के.शर्मा ने बताया कि कंटेनमेट जोन, कर्फ्यू क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन होगा। अन्य किसी भी नागरिक का आवागामन नही हेागा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की उपर्युक्त पहचान की जाएगी एवं कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में प्रोटोकॉल की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। चिकित्सा आपत स्थिति और आवश्यक वस्तुओ तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा इन जोन के अन्दर या उसके बाहर आबादी का आवागमन नहीं होने को सुनिश्चित करने हेतु सख्त परिधि नियन्त्रण लागू होगा। गाइडलाइन के तहत किसी प्रकार की छूट, हॉटस्पॉट तथा क्लस्टर्स के कंटेनमेंट एरिया या कर्फ्यू एरिया में लागू नही होगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध
जिला मजिस्टेªट श्री शर्मा ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जिले में रात्रि 9 बजे से प्रात 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर है, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टॉफ (राजकीय एवं निजी) पारी व आपातकालीन ड्यूटी पर, आईटी एवं आईटीएस कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन व पुलिस से प्राप्त करना होगा), चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति, दवां की दुकानों के मालिक और स्टॉफ (रात्रि पास के साथ) ट्रक, माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे का आवागमन या खाली लोट रहे हो पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा। सभी कार्य स्थल (दुकाने, कार्यालय, कारखाने आदि) रात्रि 8 बजे बन्द कर दिए जाऐंगे। ताकि इनका स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाए। जब तक की खुले रहने के लिए जिला प्रशासन से इस संबंध में विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नही कर ली गई हो। निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रिया, रात की पारी वाली फैक्ट्रिया, निर्माण गतिविधिया पर लागू नही होगा। इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा की रात्रि 9 बजे से प्रात 5 बजे तक कोई भी श्रमिक सडक पर नही आएगा।
निषिद्ध गतिविधिया
सम्पूर्ण जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शोपिंग माल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियटर्स, बार, ऑडिटोरियम, ऐसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाए एवं बडे सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब हाऊस (स्पोर्ट सुविधाओं के अतिरिक्त), अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगह (होम डिलेवरी और टेक अवे को छोडकर, जो पहले से अनुमत है), शोपिंग मॉल्स, सभी धार्मिक स्थल एवं पूजा के स्थल जनता के लिए बन्द रहेंगे।
सामान्य सुरक्षा सावधानियां
सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थुंकना निषिद्ध, सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (6 फिट) की पालना की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णत निषिद्ध है। सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो जैसे दरवाजे के हैण्डल को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोएं/सेनेटाइजर का उपयोग करें।
भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह
कोविड-19 के तहत 65 वर्ष एवं उससे उपर की आयु के व्यक्ति, पुराने रोगो एवं सःरूगणता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यथा सम्भव घर पर रहने की सलाह दी जाती है और केवल आवश्यक एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही बाहर जाए।
अनुमति गतिविधियां
सभी दुकानें प्रतिबंधो के साथ अनुमत की गई है। जिसके तहत दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को,जिसने मास्क नही पहन रखा है,बिक्री नही की जाएगी। दुकानों मे यह सुनिश्चित किया जाएगा की सामाजिक दूरी के साथ एक समय पर छोटी दुकानों में 2 से अधिक तथा बडी दुकानों में 5 से अधिक ग्राहको को प्रवेश अनुमति नही हो। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतिक्षा करेंगे। उल्लंघन करने पर दुकानों को सील किया जाएगा तथा जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, किटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकानें एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि दुकान,स्टॉल, ठैला, कियोस्क के माध्यम से जूस, चाय, चाट सहित खाद्य पदार्थो की बिक्री आवश्यक मानको के साथ सुनिश्चित की जाएगी। स्वच्छता, साफ-सफाई एवं कचरा निपटान के आवश्यक मानको को संधारित किया जाएगा। सामाजिक दूरी रखी जाएगी। व्यक्तियों का जमाव अनुमत नही होगा। नगर निकाय अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। पार्क, सामुदायिक पार्क शर्ताे के साथ खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों के सम्पर्क रहित प्रवेश के लिए मुख्य द्वार खुले रखे जाए। सभी छूने, सम्पर्क संबंधी गतिविधिया बन्द रहेंगी। इन्हें ढक कर रखा जाए ताकि इनका उपयोग नही हो सके जैसे झूले एवं जिम स्थल आदि। यदि पार्क के अन्दर पूजा स्थल है,तो उनके लिए निर्धारित प्रतिबन्ध जारी रहेगा। एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी रखनी होगी। पार्क के इंचार्ज अधिकारी इन प्रतिबंधो की पालना कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे।
विवाह संबंधी आयोजन के लिए
उपखण्ड मजिस्टेªट को सूचना देनी होगी, कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक मेहमान नही होगे। सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अन्त्येष्टी या अतिंम संस्कार संबधित कार्यक्रम में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। उनका उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
व्यक्तियो के आवागमन
व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। ऐसे आवागमन के लिए अलग से स्वीकृति, अनुज्ञा, पास की आवश्यकता नही होगी। किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नही होगी।