Tonk News। टोंक जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट के.के.शर्मा ने जिले के जिन क्षेत्रों से कोरोना पॉजीटिव केस सामने आ रहे है, उन क्षेत्रांे में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू करने के आदेश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि टोंक शहर के काली पलटन क्षेत्र के सईदिया मस्जिद से अजीमुल्ला बजाज का कुआ तक, जहांगीर खां की गली के प्रारम्भ से शिवदयाल के मकान तक, पांच बत्ती क्षेत्र के चिरंजी लाल ग्वाला के मकान से सईदिया मस्जिद तक, शंकर ग्वाला के मकान से सत्यनारायण कुमावत के मकान तक, कचहरी दरवाजा क्षेत्र में मैन कचहरी दरवाजा से अन्दर वाला कचहरी दरवाजा तक सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू रहेगी।
इसी प्रकार वजीरपुरा के रामकिशन पुत्र भूरा के मकान के पास स्थित लेाहे के गेट से रामरतन जाट के मकान तक, रामकिशन पुत्र भूरा के मकान के पास स्थिति लेहे के गेट से कैलाश पुत्र नारायण जाट के मकान तक, ग्राम हाडोती में सम्पूर्ण ग्राम हाडोती में जिसमें 30-40 मकानों की आबादी है।
अलीगढ रोड उनियारा क्षेत्र में बीएसएनएल ऑफिस से ऑक्सपोर्ड स्कूल तक, ऑक्सपोर्ड स्कूल से फूलवारी वाली गली तक, सरदार सर्किल क्षेत्र में फूलवारी वाली गली से सरदार सर्किल तक एवं फूलवारी वार्ड न.12 में मालियो का मोहल्ला से मदरसा मोमिन स्कूूल तक, मदरसा मोमिन स्कूल से मालियों का मन्दिर तक एवं मालियों का मन्दिर से सागर बाबा की छतरिया तक सख्त निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लागू रहेगी।