Bhilwara news मुख्यमंत्राी श्री अशोक गहलोत ने लोक डाउन के दौरान पास जारी किए जाने की व्यवस्था को और सुविधाजनक बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर श्री राजेन्द्र भट्ट ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि सिर्फ अनुमत गतिविधियों के लिए ही बिना पास जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन किया जा सकेगा। यह छूट सिर्फ प्रातः 7 से सांयकाल 7 बजे तक ही लागू रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रा में यह छूट नहीं मिलेगी।
स्वयं के वाहनों से अन्य राज्यों को जाने वालों को जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, थानाधिकारी पास जारी कर सकेंगे। अन्य