Bhilwara News । कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के साथ-साथ भीलवाड़ा जिले में लोक डाउन है। जिले में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से नगर परिषद क्षेत्रा में सख्त निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रा एवं नगरी क्षेत्रों में भी निषेधाज्ञा जारी कर पांच व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है साथ ही कोरोना वायरस पाजिटिव पाए गए, ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ राजस्व ग्रामों में सख्त निषेधाज्ञा जारी कर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है ।
जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने राज्य सरकार द्वारा घोषित माडिफाई लोक डाउन के क्रम में आदेश जारी किए हैं कि जिले के शहरी क्षेत्रों नगर पालिका आसींद, गुलाबपुरा, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ एवं गंगापुर में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमत श्रेणी के उद्योग बिना किसी पृथक स्वीकृति के संचालित हो सकेंगे।
नगर परिषद भीलवाड़ा तथा ग्रामीण क्षेत्रा में जारी कर्फ्यू वाले क्षेत्र एपी सेंटर एवं उसके कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित समस्त प्रकार के उद्योग बिना किसी पृथक अनुमति के संचालित करने हेतु अनुमत होंगे।
जिले के समस्त ग्रामीण एवं शहरी रीको क्षेत्रा, जहां सख्त निषेधाज्ञा कर्फ्यू, एपी सेंटर एवं उसके कंटेंटमेंट जोन है, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त रीको क्षेत्रों में बिना किसी पृथक अनुमति के उद्योग संचालन हेतु अनुमत होंगे।
जिला कलेक्टर ने बताया कि उद्योग संचालन की अनुमति राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा 15 अप्रैल को जारी आदेशों की अक्षरशरू पालना सुनिश्चित की जाए।
मेडिकल प्रोटोकोल, कोरोना गाइड लाइन की भी अक्षरश पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। संचालित किए जाने वाले उद्योगों में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रबंधन, कार्मिकों एवं अन्य समस्त स्टाफ द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए। निश्चित समय अंतराल पर हाथों को सेनेटाइज किया जाए तथा सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना की जाए।
यहां अनुमति की जरूरत नही
जिले के समस्त रीको क्षेत्र , कर्फ्यू ,एपी सेंटर एवं उसके कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर, जहां श्रमिकों का ठहराव औद्योगिक इकाइयों में हो, रीको क्षेत्रा में उन इकाइयों में उद्योग बिना किसी पृथक स्वीकृति के शुरू किए जा सकते हैं। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू क्षेत्र, एपी सेंटर एवं उसके कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर ईट भट्टे उन क्षेत्रों में अनुमत होंगे, जहां श्रमिकों का ठहराव उसी ईट भट्टे पर हो। इसके लिए पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रबंधन, श्रमिकों का सामान्यतया आवागमन अनुमत नहीं होगा। ईट भट्टा परिसर से बाहर इन श्रमिकों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा दैनिक जरूरत की व्यवस्था ईट भट्टा मालिक द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी।
औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन, कार्मिकों, श्रमिकों का दैनिक मूवमेंट सख्त निषेधाज्ञा, कर्फ्यू, एपी सेंटर एवं उससे कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों मेंसे नहीं होगा। केवल एक बार सख्त निषेधाज्ञा एवं उसके कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रा से बाहर निकलने की अनुमति स्वास्थ्य परीक्षण एवं फिटनेस प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करने के बाद ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की जाएगी। कार्मिक, श्रमिक, प्रबंधन अप डाउन नहीं कर सकेंगे।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्राीय प्रबंधक रीको द्वारा राज्य सरकार से जारी आदेशों की अक्षरश पालना सुनिश्चित करवाते हुए ठहराव वाले कार्मिक श्रमिकों को पास जारी नहीं किए जाएंगे।
कर्फ्यू, एपी सेंटर एवं उसके कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त जिले के नगर पालिका क्षेत्रों में अनुमत किए गए उद्योग ही संचालित किए जा सकेंगे। इन उद्योगों के संचालन की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जिले के 19 कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों, एपी सेंटर एवं उसके कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है तथा वहां उद्योग प्रारंभ करने संबंधी यह आदेश लागू नहीं होंगे।
नगर परिषद क्षेत्र के अलावा ये है 19 कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र रहा पर रोक
इनमें मांडल उपखंड का मांडल कस्बा, बनेड़ा उपखंड का बालेसरिया, कोटडी उपखंड का कोटडी, चतरपुरा, सातोला का खेड़ा, भीलवाड़ा उपखंड का कोदूकोटा, श्रीनगर, गोकुलपुरा, धुमड़ास, पौंडरास एवं रूपाहेली, रायपुर उपखंड का नाथडियास, पनोतिया, आसपुर, मोटरों का खेड़ा, बनेड़ा उपखंड का रायला एवं कुंडिया कला तथा गुलाबपुरा उपखंड का कंवलियास और सनोदिया क्षेत्रा के कुछ वार्ड शामिल है।