तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी

Three Divorce Ordinance Approved

 

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने तीन तलाक बिल संसद में अटकने पर अब अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी गई। अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। इन छह माह में ही केन्द्र सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा। लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। कांग्रेस ने संसद में कहा था कि इस बिल के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार के इस फैसले पर यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि महिलाओं की जीत हुई है।

रिजवी ने कहा कि महिलाओं ने कट्टरपंथी तबके से टकराते हुए मामले को समाज में लाने काम किया और सुप्रीम कोर्ट तक गईं। कट्टरपंथी समाज के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम समाज समेत सभी लोग पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। रिजवी ने कहा कि अब हम परिवार में लड़कियों की हिस्सेदारी के लिए भी आगे लड़ाई लड़ेंगे।

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