जयपुर
हाईकोर्ट ने हाथ में छह अंगुलियां होने के कारण सीआरपीएफ जवान की विधवा को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव ओर सीआरपीएफ के डीआईजी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा कंवर की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
सीआरपीएफ में सिपाही पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता के पति की नवंबर 2014 में मौत हो गई थी
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि सीआरपीएफ में सिपाही पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता के पति की नवंबर 2014 में मौत हो गई थी। इस पर याचिकाकर्ता ने विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जिसमें उसके मेडिकल के दौरान यह कहते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसके बाएं हाथ में पांच की जगह छह अंगुलियां हैं।
याचिका में कहा गया कि उसके एक हाथ में जन्मजात छह अंगुलियां है। इसके कारण उसे काम करने में भी कोई समस्या नहीं होती है। इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।