हाथ में छह अंगुलियां तो नौकरी क्यों नहीं: हाईकोर्ट

liyaquat Ali
1 Min Read

जयपुर

हाईकोर्ट ने हाथ में छह अंगुलियां होने के कारण सीआरपीएफ  जवान की विधवा को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव ओर सीआरपीएफ  के डीआईजी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा कंवर की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

सीआरपीएफ  में सिपाही पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता के पति की नवंबर 2014 में मौत हो गई थी

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि सीआरपीएफ  में सिपाही पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता के पति की नवंबर 2014 में मौत हो गई थी। इस पर याचिकाकर्ता ने विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जिसमें उसके मेडिकल के दौरान यह कहते हुए नियुक्ति से मना कर दिया कि उसके बाएं हाथ में पांच की जगह छह अंगुलियां हैं।

याचिका में कहा गया कि उसके एक हाथ में जन्मजात छह अंगुलियां है। इसके कारण उसे काम करने में भी कोई समस्या नहीं होती है। इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

Share This Article
Follow:
Sub Editor @dainikreporters.com, Provide you real and authentic fact news at Dainik Reporter.
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *