Tonk / राष्ट्र का बच्चों से ही विकास संभव: बंसल

liyaquat Ali
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Tonk News : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व सचिव पंकज बंसल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र टोंक में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव पंकज बंसल ने इस अवसर पर उपस्थित प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रहीे कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की।

इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक द्वारा नालसा द्वारा संचालित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवाऐं योजना, गऱीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं योजना, नशा पीडि़तों को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं योजना, एसिड हमले के पीडि़तों के लिए विधिक सेवाऐं योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के संबंध में सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्र का विकास, उस राष्ट्र के बच्चों के विकास से ही संभव है तथ बच्चों को शोषण से बचाना भी आवश्यक है। विधिक सेवा प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक को मुफ्त विधिक सहायता उपलबध कराई जाये। नालसा गऱीबी उन्मूलन योजना के संबंध में सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लक्ष्य समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिए गए लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुँच को सुनिश्चित करना एवं गऱीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जिला स्तर पर विधिक सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना है।

विधिक जागरूकता शिविर के दौरान बंसल ने अपने उद्बोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित स्थाई लोक अदालत, नि:शुल्क विधिक सहायता, पीडित प्रतिकर स्कीम-2011 के बारे में जानकारी दी। सचिव श्री पंकज बंसल ने इस अवसर पर प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को प्ली बारगेनिंग, पीडि़त प्रतिकर स्कीम एवं स्थायी लोक अदालत के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत विभिन्न अपराध के पीडि़तों को दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीडित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ब्लात्संग, पुनर्वास, एसिड हमले से पीडि़त, बाल दुरूपयोग और व्यपहरण जैसे मामलों में पीडित को राहत स्वरूप प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। बंसल ने विद्यार्थियों कोयह भी बताया कि यदि कोई एसिड हमलों की पीडि़त हो तो उसे पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत तुरन्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

इसके अलावा न्यायाधीश ने 8 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता राजेश कुमार सिसोदिया ने विधिक सेवाओं के संबंध में प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को जानकारी प्रदान की एवं जनोपयोगी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया।

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