Tonk News – जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट के.के.शर्मा ने गोपाल लाल शर्मा पुत्र बिहारी लाल शर्मा निवासी पचेवर के पुश्तैनी घर को जे.सी.बी. से ध्वस्त करते दौरान निकले सिक्कों को पुरातत्व महत्व का होना बताया है।
उन्होंने बताया कि दीवार से निकले 120 चांदी जैसी धातु के सिक्के जिनमें 2 सिक्के 99 वर्ष पुराने एवं शेष 118 सिक्के 100 वर्ष पुराने है। पुरातत्व महत्व के होने के कारण इनकी कीमत तय नही की गई है और ना ही की जा सकती है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने बताया कि इन सिक्को के संबंध में राजस्थान निखात निधि अधिनियम 1878 के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत यदि कोई व्यक्ति इन प्राचीन सिक्कों अथवा इनके किसी भाग के संबंध में अपने स्वामित्व का अधिकार रखता है तो 4 जून 2020 को जिला कलेक्टर कार्यालय में उनके समक्ष अपना दावा (प्रमाणों एवं आधारों सहित) प्रस्तुत करें। इस तिथि के पश्चात कोई दावा/आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।