Tonk News । भारत सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2018 के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू की है। योजना के अन्तर्गत बेलदार, कारीगर सहित सभी प्रकार के असंगठित कार्य करने वाले मजदुर को शामिल किया है।
सहायक श्रम आयुक्त टोंक ने बताया कि योजना के तहत वो पात्र होगें जिन श्रमिक की आय 15,000रुपये प्रतिमाह अथवा कम है तथा आयु 18-40 वर्ष है। उन्होने बताया कि कोई भी श्रमिक जो असंगठित श्रमिक की श्रेणी मे आता है पंजीयन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजो के साथ निकटतम नागरिक सेवा केन्द्र ;ब्ैब्द्ध से सम्पर्क कर सकता है। दस्तावेजो में आधार कार्ड की प्रति , बचत खाता , मोबाईल नंम्बर ,योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य देय मासिक अंशदान आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक है।
इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा उसकी आयु के अनुसार जितनी अशंदान राशि का भुगतान किया जायेगाा उतनी ही अशंदान राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
उन्होने बताया कि श्रमिक द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात न्यूनतम 3000/- रुपये प्रतिमाह के अनुसार पेंशन देय होगी तथा श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके पति/पत्नि को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देय होगी।
इसके साथ ही नामांकित व्यक्ति/ नोमिनी हिताधिकारी व जीवन साथी की मृत्यु के बाद हिताधिकारी के योगदान को (ब्याज सहित) वापस ले सकता है।