Tonk/ ओलावृष्टि से हुई फसल खराबें की सूचना अविलम्ब दे

liyaquat Ali
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Tonk news। जिले में 29 फरवरी एवं एक मार्च 2020 को हुई ओैलावृष्टि से रबी 2019-2020 की अधिसूचित फसलों मे नुकसान के लिए रवी 2019-20 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जारी आधसूचना 20 नवम्बर 2019 के के तहत फसल नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान हैं।


उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद ने महेश कुमार शर्मा ने बताया कि आपदाओं की स्थिति में बीमित फसली कृषक को आपदा के 72 घंटे के भीतर जिले के लिए अधिसूचित बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. 1800 2660 700 पर तथा लिखित में 7 दिवस में अपने बैंक अथवा बीमा कम्पनी के एजेन्ट अथवा कृषि विभाग के कार्मिकां को सूचित किया जाना आवश्यक है।


उन्होने बताया कि रबी 2019-20 के लिए सभी बीमित कृषकों से आग्रह किया हैं कि रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलों में यदि औलावृष्टि/ अतिवृष्टि होने पर फसल खराबे के संबंध में जिले के बीमा कम्पनी के टोल फ्री न. पर या लिखित में 7 दिवस में बीमा एजेन्ट या बैंक अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों को आवश्यक रूप से सूचित करे ताकि उनको फसल खराबे का मुआवजा दिया जा सके ।

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