
Tonk News (फिरोज़ उस्मानी)। दो साल पूर्व चोरी गई भगवान की मुर्तियों को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंडारायसिंह ने मदनलाल के 10 हजार के जमानत मुचलके के बाद सशर्त प्रार्थी को सुपूर्द करने के आदेश पारित किए है। प्रार्थी के इकरारनामा अनुसार मूर्तिया किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा। मूर्तियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जाएगा।
साथ ही प्रकरण में आवश्यकता पडऩे पर न्यायालय में मूर्तिया तलब करानी होंगी। गौरतलब है कि 2017 में टोडारायसिंह के बावड़ी ग्राम से तालाब चबूतरे पर बने शिवलिंग व जलहरी चोरी हो गए थे। जिसका मामला ग्रामवासियों ने टोडारायसिंह थाना में कराया। इसके बाद पुलिस ने शिवलिगं व जलहरी को बरामद कर जब्त कर लिया।
जिसको प्राप्त करने के लिए उक्ता ग्राम के ही सीताराम पुत्र नारायण निवासी बावड़ी टोडारायसिंह ने उक्त प्रकरण में जब्त शुदा मूर्तिया लेने के लिए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंडारायसिंह को प्राथर्ना पत्र दिया। जिस पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंडारायसिंह ने उक्त मूर्तियों को 10 हजार रूपयां के जमानतनामा पर सूपुर्द कर दी है।