टोंक। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने बुधवार को कोठीनातामाम
स्कूल के रासायन शास्त्र विषय के प्राध्यापक के 20 दिसम्बर 2022 के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए,राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव,शिक्षा निदेशक तथा अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
अधिकरण के न्यायिक सदस्य अनन्त भंडारी व सदस्य शुचि शर्मा की पीठ ने यह आदेश सीताराम सोनी द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए ।
अपील में बताया गया है कि उसका तबादला राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल ,लाम्बा से राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल ,कोठीनातामम में 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था जिसकी पालना ने उसने 12 अक्टूबर 2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया ,
किंतु 20 दिसम्बर 2022 को फिर से उसका तबादला अल्प अवधि में ही लाम्बा स्कूल में कर दिया जिसे अपील में चुनोती देते हुए कहा गया है कि अल्प अवधि में ही उसका तबादला किया जाना अवैधानिक व गैरकानूनी है ।
अधिकरण ने सुनवाई के बाद 20 दिसंबर 2022 के तबादला आदेश व 26 दिसम्बर 2022 के कार्यमुक्ति आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए, पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।