
टोंक ।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने मंगलवार को बिजवाड़ ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का कार्यभार संभालने के एक दिन बाद जिला परिषद द्वारा उनियारा पँचायत समिति में तबादला करने के 13 जनवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए, राज्य के प्रमुख पँचायत राज सचिव,टोंक ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा देवली पँचायत समिति के विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
अधिकरण की सदस्य शुचि शर्मा व सदस्य लेखराज तोषवाड की पीठ ने यह आदेश 12 जनवरी 2023 को बिजवाड़ ग्राम पँचायत में कनिष्ठ सहायक का पद भार ग्रहण करने वाली सुमित्रा नागर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए ।
अपील में बताया गया है कि 10 जनवरी को देवली पँचायत समिति के विकास अधिकारी ने उसका तबादला बिजवाड़ पँचायत में किया था ,इस आदेश की पालना में अपीलार्थी ने 12 जनवरी को कार्यभार ग्रहण कर लिया,लेकिन ज़िला परिषद ने 13 जनवरी 2023 को उसका तबादला पँचायत समिति ,उनियारा में कर दिया जिसे अपील में चुनोती दी गई है ।