Tonk: टोंक नवाब की सुनहरी कोठी के मालिकाना हक की लड़ाई अब हाई कोर्ट

Dr. CHETAN THATHERA
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Tonk News। टोंक नवाब (Tonk Nawab)की सुनहरी कोठी (Sunehri Kothi ) के मालिकाना हक की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता मोहित बलवदा ने बताया कि सरकार ने 1995 में कोठी को भूमि अधिग्रहण करते हुए अपने कब्जे में ले लिया था और कब्जे में लेते हुए उनके वारिसो के लिए लगभग 95 लाख रुपए का मुआवजा तय कर दिया था।

इस मुआवजा राशि के खिलाफ और मालिकाना हक के लिए 5 वारीसो ने अलग अलग टोंक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यह कहते हुए कि सरकार ने जो मुआवजा राशि तय की है, वो कम है, इसे बढ़ाना चाहिए और सबने कहा कि इस पर सिर्फ अकेले हमारा ही मालिकाना अधिकार है और ये मुआवजा हमे मिलना चाहिए।

इस पर कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि किसी का भी उतराधिकारी प्रमाण पत्र सही नही लग रहा है। अत: जब तक कोई पार्टी विधिक वारिसनामा लेकर नही आती है, तब तक मुआवजा राशि सरकार के अधिग्रहण में ही रहेंगी।

इस फैसले के खिलाफ नवाब आफताब अली खान ने अधिवक्ता मोहित बलवदा और अधिवक्ता ईशान मिश्रा के जरिए अपील करते हुए हाई कोर्ट पहुंच गए। अधिवक्ता मोहित बलवदा ने दलील देते हुए कहा कि सरकार ने जो मुआवजा राशि जो तय करी वो बहुत ही कम है, इसे बढ़ाना चाहिए और इस सुनहरी कोठी के इकलौते वारिस नवाब आफताब अली खान ही है।

अधिवक्ता मोहित बलवदा की दलीलों पर न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा,सी ई ओ, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम