Tonk News । जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने टोंक जिले के जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया है। यह आदेश 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश प्रदान किए है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान एपेडेमिक डिजीज ओर्डिनेन्स-2020, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित एवं दण्डित किया जा सकेगा।
इनको रहेगी छूट
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वे फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो, जिनमें रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कम्पनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रीगण एवं माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों पर रात्रि कालीन कर्फ्यू संबंधी यह गाइडलाइन लागू नहीं होगी।