Tonk news । राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने सोमवार को अदालती आदेश की पालना में की गई कोताही से जुड़े मामले में राज्य के प्रमुख राजस्व सचिव आनंद कुमार, शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी तथा टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को अदालती अवमानना के कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है ।
न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश लावा निवासी पूर्व पटवारी तथा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिरजवालीमेर हनुमानगढ़ में प्रयोगशाला सहायक मुकेश कुमार मीणा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए है ।
अवमानना याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता पूर्व में टोंक जिले में पटवारी के पद पर कार्यरत था, इस दौरान उसका चयन शिक्षा विभाग में प्रयोग शाला सहायक के पद पर हो गया, जिसे राजस्व विभाग ने नए पद का कार्यभार संभालने के बावजूद भी उसके वेतन के खाते में दस दिन का वेतन जमा हो गया जो उसने वापस जमा करवाने की गुहार की, किंतु दस दिन के वेतन को वापस राजकोष में जमा नही करने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, अदालत ने 22 नवम्बर 2019 को याचिकाकर्ता को छूट दी थी, वह दस दिन का वेतन वापस राजकोष में जमा करवाने के लिए स्वतंत्र है, किंतु फिर भी उसे राजकोष में राशि जमा करवाने के आदेश कलेक्टर द्वारा नही दिए जा रहे है ।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पक्षकारों को अवमानना के नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है साथ ही अवमानना याचिका की प्रति विभाग के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को सौपने के आदेश दिए है ।