टोंक एसपी के आदेश: बजरी से भरे वाहन पकड़े जाने पर वाहन मालिका भी होगा मुल्जिम

liyaquat Ali
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टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश

Tonk news । बजरी माफिया में हडक़म्प मच गया है, क्योंकि अब पुलिस अधीक्षक के आदेशों से बजरी से भरे वाहन पकड़े जाने पर वाहन मालिक भी मुल्जिम होगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद से बनास नदी में बजरी खनन पर रोक है, लेकिन बजरी माफिया राजनेताओं से मिलीभगत कर अवैध खनन कर सरकार को लाखों रुपए का रोजाना चूना लगाते आ रहे है।

जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश ने कार्यभार संभालने के साथ ही जिले में तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अवैध बजरी खनन में लिप्तता पाई गई तो बख्शा नही जाएगा। जिसके बाद से काफी हद तक बजरी खनन पर जो बड़े पैमाने पर हो रहा था, पर अंकुश लगा है, जिससे बजरी माफिया राजनेताओं में हडक़म्प मचा है।

अब जिला पुलिस अधीक्षक ने एक नया आदेश जारी किया है कि अवैध बजरी खनन में पकड़े गए वाहन का ड्राईवर ही मुल्जिम नही बनेगा, बल्कि वाहन मालिक भी मुल्जिम होगा, क्योकि ड्राईवर को तो तनख्वाह ही मिलती, असली कमाई तो जो कि मोटी होती है, वह वाहन मालिक को मिलती हे। इसलिए वाहन मालिक दोषी होगा और जेल जाएगा। इस आदेश के बाद बजरी माफिया में ओर डर बैठा है और अब वाहन मालिक अवैध बजरी भरने के लिए अपना वाहन देने से कतराने लगे है, जिससे बजरी माफिया परेशान है।

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