Tonk। राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव ने आदेश जारी किए है कि दालों की बढती कीमतों के मध्यनजर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश 1980 के अन्तर्गत साबुत या दली हुई यथा उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दाल को शामिल करने की अधिसूचना जारी की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी विनीता षर्मा ने दाल के समस्त व्यापारी (मिलो, व्यापारियों, भण्डारगृहों) के संबंध में दिशा निर्देश दिए है।
उन्होने बताया कि गुरुवार 20 मई की षाम तक दाल केे व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टाॅक एवं गोदाम की घोषणा 21 मई षुक्रवार तक जिला रसद अधिकारी टोंक की मेल आई0डी0 केवविवक.जवद.तर/दपबण्पद को सूचित करें।
उन्होने बताया कि प्रत्येक व्यापारी द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टाॅक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारण किया जावे।
उसके गोदाम का पता व विवरण अपने स्टाॅक रजिस्टर में दर्ज करे, दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टाॅक का भण्डारण नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक माह में साप्ताहिक रिटर्न देनी होगी।सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टाॅक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है।
कोविड संक्रमण के मध्यनजर स्टाॅक घोषणा/साप्ताहिक रिटर्न व्यापारी जिला रसद अधिकारी की मेल आई0डी केवविवक.जवद.तर/दपबण्पद पर प्रेषित करें।
व्यापारियों का स्टाॅक सत्यापन जांच दलों द्वारा किया जाएगा एवं स्टाॅक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जावेगी।
स्टाॅक रजिस्टर, स्टाॅक घोषणा व साप्ताहिक रिर्टन के प्रपत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा व्यापार मण्डल कार्यकारिणी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। समस्त व्यापारी राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें।