टोंक कलेक्टर हटवाए तीन माह में झिराना के अतिक्रमण

Sameer Ur Rehman
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टोंक।राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को पीपलू उपखंड के झिराना ग्राम पंचायत के चारागाह भूमि,जोहड़ व रास्तों के अतिक्रमण 3 माह में हटवाने के टोंक कलेक्टर को आदेश दिए है ।
 
मुख्य न्यायाधीश पंकज  मिथल व न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश झिराना के निवासी  श्योराज जाट व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए ।
 
जनहित याचिका में बताया गया है झिराना पँचायत में गाँव की चारागाह भूमि पर गाँव के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है ,इस बारे में ग्राम पंचायत के सरपंच व ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय अधिकारियों को अवगत करवाया किंतु कोई कार्यवाही नही हुई तथा ग्रामीणों ने चारागाह पर सरसों की खेती कर रखी है ।
इससे गाँव के पशुधन को चराने में दिक्कतें हो रही है ,साथ ही आम रास्तों सहित जोहड़ व तालाब पर भी कब्जे हो रखे है ।
 
खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद टोंक कलेक्टर को तीन माह में अतिक्रमण हटवाने के आदेश दिए है ।
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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/