टोंक।राजस्थान हाईकोर्ट ने मालपुरा उपखंड के लावा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा डिग्गी-सोयला मार्ग पर सड़क से 10 मीटर की दूरी पर धर्मकांटा स्थापित किये जाने के मामले में टोंक कलेक्टर को आदेश दिए है कि 5 सप्ताह में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का परीक्षण करवा कर नियमानुसार कार्यवाही कर याचिकाकर्ता को की गई कार्यवाही से अवगत करवाये ।
न्यायाधीश अशोक कुमार गोड़ की एकलपीठ ने यह आदेश लावा पंचायत के निवासी शंकर लाल गियाड द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका का निस्तारण करते हुए दिए ।
याचिका में बताया गया है कि लावा के सरपंच कमल कुमार जैन द्वारा ग्राम लावा में डिग्गी सोयला मार्ग पर धर्मकांटा स्थापित किया है जो पीडब्लूडी के नियमानुसार सड़क के सेंटर से 40 मीटर की दूरी पर होना चाहिए ,किंतु सरपंच द्वारा धर्मकांटा उक्त दूरी पर नही लगाया गया है,जबकि इस धर्मकांटे के पास ही विद्यालय भी स्थित है तथा सड़क दुर्घटना की भी इसकी दूरी कम होने से ज्यादा है ।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद टोंक कलेक्टर को आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का परीक्षण करवा कर 5 सप्ताह में नियमानुसार कार्यवाही करें ।