Tonk(फ़िरोज़ उस्मानी)। जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने कोविड-19 गाइडलाईन की अवेहलना करने पर दो मदिरा बेचान करने वालों पर कार्रवाई के निर्देशों पर आज ज़िला आबकारी विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। शराब अनुज्ञाधारियों द्वारा समय की पालना नहीं करने को लेकर मिल रही शिकायतों पर ज़िला कलक्टर ने ये निर्देश दिए थे।
जानकारी के अनुसार जिला आबकारी निरीक्षक टोंक द्वारा औचक निरीक्षण में अनुज्ञाधारी रवि बैरवा, देसी मदिरा कम्पोजिट दुकान नंबर 2,सवाई माधोपुर चौराहा, टोंक के सेल्समैन मोनू द्वारा दीवार में छेद करके मदिरा बेचान करना पाया गया।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी के विरुद्ध एफआई आर दर्ज कराई गई है।
पूर्व में भी मदिरा का बेचान निर्धारित समय के पश्चात करने के कारण 28 अप्रैल 2021 को भी इस अनुज्ञाधारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
इसी तरह अनुज्ञाधारी राजू लाल गुर्जर,देसी मदिरा कम्पोजिट दुकान नंबर 16 न्यू बस स्टैंड टोंक के सेल्समैन चावला द्वारा निर्धारित समय के पश्चात खिड़की से शराब बेचान करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।