सहायक वनपाल के तबादले पर रोक ,अधिकरण ने वन विभाग के अफसरों से माँगा जवाब

Draft report of accountability law, which has been keeping dust in cold storage for 2 years, was not implemented

Tonk News । राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ,जयपुर ने सहमति बताते हुए सहायक वनपाल का तबादला टोंक से बाघ परियोजना, रणथम्भौर में किये जाने के 13 मार्च के तबादला आदेश व 7 जुलाई के कार्यमुक्त करने के आदेशो के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,राज्य के प्रमुख वन सचिव , प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (हॉफ),उप वन सरंक्षक टोंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 सितम्बर तक जवाब तलब किया है ।

अधिकरण के अध्यक्ष रविशंकर श्री वास्तव तथा न्यायिक सदस्य शुभा मेहता की पीठ ने यह आदेश टोंक  उप वन सरंक्षक कार्यालय में सहायक वनपाल के पद पर कार्यरत विनोद कुमार चौधरी द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए है ।
अपील में बताया गया है कि 13 मार्च 2020 को अपीलार्थी का तबादला प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (हॉफ)ने पारस्परिक सहमति के आधार पर उसका स्थानान्तरण टोंक से उप वन सरंक्षक एवं उप क्षेत्र  निदेशक प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर ,
सवाईमाधोपुर में कर दिया तथा इस आदेश की पालना में 7 जुलाई 2020  को उप वन सरंक्षक टोंक ने अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया जिसे अपील में यह कहते हुए चुनोती दी गई कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं के द्वारा कोई अर्जी तबादले के लिए नही दी गई ,तथा इस तबादला आदेश से उसकी वरिष्ठता प्रभावित होगी जो भविष्य की पदोन्नति में बाधक होगी ।
अधिकरण ने अपील की सुनवाई के बाद तबादला आदेश तथा कार्यमुक्ति के आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,पक्षकारों से 10 सितंबर तक जवाब तलब किया है ।