हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

liyaquat Ali
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न्यायाधीश ने जब आरोपी को सजा सुनाई तो न्याय मिलते देख कोर्ट मे मौजूद

 

मृतक की पत्नी की भी आंखे भर आई

 

टोंक (एस.एन.चावला)। विशिष्ट न्यायाधीश एससी-एसटी अत्याचार निवारण
न्यायालय भंवर भदाला ने सात साल पुराने हत्या के प्रकरण मे मंगलवार को
फेसला सुनाते हुये आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व पांच हजार रू. के
जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायाधीश ने जब आरोपी को सजा सुनाई तो
न्याय मिलते देख कोर्ट मे मोजुद मृतक की पत्नी की भी आंखे भर आई।

जानकारी के अनुसार उनियारा थानान्तर्गत कृषी मण्डी के पास १६ नवम्बर २०११ को
मोतीलाल मीणा पुत्र बद्री निवासी ग्राम पाडलया चारणान को जय भगवान कुमावत
पुत्र मांगी लाल ने बुलाया जहा दोनो ने साथ मे बैठकर दारू पी। इस दोरान
पुरानी रंजिस को लेकर जयभगवान ने धारधार हथियार का वार कर मोतीलाल की
हत्या कर दी। ओर लाश वही कुए के पास पटककर भाग गया।

इस मामले मे मृतक केजीजा बाबू लाल की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गयाथा। प्रकरण मे विशिष्ठ लोकअभियोजक देवीप्रकाश तिवाडी की ओर से मुल्जिम के विरूद्व २८ गवाह पेश पेश किये जाने के बाद आज विशिष्ट न्यायाधीश भंवर भदाला ने
आरेपी जयभगवान कुमावत को आजीवन कारावास व ५हजार रू. के जुर्माने की सजा
सुनाई।

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