कोलाहल नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रसारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिये निषेधाज्ञा लागू

Sameer Ur Rehman
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टोंक । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव सभा, मंचो, भवनों, ट्रक, बस, कार, टैक्सी वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों पर भी लगाकर किया जाता है। ध्वनि यंत्रों के प्रयोग से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है तथा पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाले ध्वनि यत्रों को राजस्थान कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदŸा शक्तियो का प्रयोग करते हुये संपूर्ण टोंक जिले के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिये निषेधाज्ञा लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी प्रकार के चुनावी सभा, मंचो, भवनों, निजी अथवा राजकीय सम्पत्ति, वाहनों पर लगाये गये ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं दी जा जावेगी। ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जावेगा।

साथ ही, ध्वनि विस्तारक एवं लाउडस्पीकर वाले वाहन की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी सभा, मंचो, भवनों, में लाउडस्पीकर के प्रयोग की संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

इसके साथ ही, वाहनों पर ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर लगाने के आवेदन में मय वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे ध्वनि यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग से जुडे़ सभी यंत्र तथा संबंधित वाहन को पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा ने लोकसभा चुनाव-2024 को देखते हुए जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश दिए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति तक समस्त पेट्रोल पंप संचालक 1 हजार लीटर पेट्रोल, 2500 लीटर डीजल एवं 200 लीटर ऑयल का स्टॉक रिजर्व रखेंगे। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध माना जावेगा।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/