Tonk News । जिले में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत ऐसे हल्के निजी वाहन (कार, जीप एवं बोलेरों) पर कार्यवाही की जावेगी जिनका संचालन व्यावसायिक रूप से हो रहा है।
जिला परिवहन अधिकारी संपतराम वर्मा ने बताया कि अधिकांश लोग अपने निजी वाहनों को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में ले रहे है जिससे विभाग को राजस्व हानि, बिना परमिट वाहन संचालन एवं नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित किया जाएगा एवं इनके विरूद्ध केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) (इ) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की तथा राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 एक्ट 1951 के तहत कर जमा से संबंधित कार्यवाही एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना की कार्यवाही अमल मंे लायी जावेगी।