टोंक । पशुपालन विभाग ने बजट घोषणा के तहत जिले की पंचायत समितियों में नंदीशाला की स्थापना के लिए 24 फरवरी तक आवेदन मांगे है।
संयुक्त निदेशक डॉ. अशोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि नए नियमों के तहत 20 बीघा भूमि की जगह स्वंय/लीज/आवंटन की 10 बीघा या 16 हजार वर्ग मीटर भूमि एवं तीन साल पुराना पंजीकरण नहीं होने पर भी नंदीशाला खोली जा सकती है।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि नंदीशाला में कम से कम 250 नर गौवंश रखने के साथ ही चयनित संस्था द्वारा इनकी देखभाल न्यूनतम 20 वर्षों तक करनी होगी।
गोपालन विभाग की ओर से 3 वर्ष से छोटे गौवंश को 20 रूपये व 3 वर्ष से बड़े गौवंश को 40 रूपये प्रतिदिन सहायता राशि प्रतिवर्ष 9 माह के लिए दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट
ेचचचण्तंरंेजींदण्हवअण्पद एवं हवचंसंदण्तंरंेजींदण्हवअण्पद या संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, टोंक में संपर्क कर सकते है।
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