टोंक। ग्राम नया गांव अहमदपुरा, लहन, बोरदा, पालड़ा के ग्रामीणों ने बनास नदी में बिना डी मार्केशन कराएं बजरी माफियाओं द्वारा खनन विभाग के सरकारी नियमों से बाहर जाकर अवैध रुप से बजरी का खनन करने के कारण बजरी माफियाओं के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
ग्रामीण कुरपाल, हसतीराम, लक्ष्मण, कैलाश, हरसाई, संजय, मोजीराम, रामनारायण, आत्माराम, तेजाराम, भजन, रामलाल आदि ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि ग्राम नया गांव अहमदपुरा, लहन, बोरदा, पालड़ा तहसील टोंक में बनास नदी के पेटे में बजरी माफियाओं द्वारा लीज होल्डर की मिलीभगत से डी मार्केसन से बाहर जाकर अवैध रुप से एलएनटी मशीन द्वारा बजरी का अवैध खनन कार्य किया जा रहा है।
बजरी माफिया अपनी मनमर्जी से अवैध रुप से बिना मार्केशन के दिन रात एलएनटी मशीनों से बजरी खनन कर रहे है। जबकि लीज होल्डर को डी मार्केशन से बाहर जाकर लीज नही हुई।
परन्तु फिर भी बजरी माफिया महेश शर्मा पुत्र सुगन चंद निवासी वार्ड 1& शाहपुरा जिला जयपुर, शौभसिंह पुत्र रेवत निवासीग्राम बलाई तहसील शीव जिला बाड़मेर, श्योराज गुर्जर पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी मारखेड़ा थाना पीपलू उक्त बजरी माफिया लीज होल्डर से मिलीभगत करते हुए डी मार्केशन से बाहर जाते हुए।
अनुचित लाभ की प्राप्ति हेतु प्रतिबंध क्षत्र में खनन करते है और यह लोग ग्राम लहन में जलदाय विभाग के कुंओ का सेफ्टी जोन क्षेत्र 475.21 हेक्टर में अवैध रुप से बजरी का खनन कर रहे है तथा अहमदपुरा क्षेत्र में प्रतिबंध क्षेत्रो में खनन कर रहे है।
आसपास कृषि कार्य करने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसानो के सिंचाई के पाईप मशीनों से तोड़ दिए है। लोगों ने इस मामले में समझाईश का प्रया किया पर उक्त लोग नही माने और प्रशासन व पुलिस, राजनेताओं में अपनी रसूख दिखाकर बजरी माफिया उल्टा डराने के साथ धमकियां देते है।
जिससे आमजन की जान माल व खतरा बना हुआ है। इस मामले में प्रशासन को पूर्व में दिए ज्ञापन पर कोई कार्यवाही नही हुई। जिससे अवैध बजरी खनन चल रहा है। उनहोंने मांग की है कि मौके की जांच कराकर बिना डी मार्केशन हो रहे नियम विरुद्ध खनन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएं