पीडि़त के साथ छलपूर्वक अवैध रुप से जमीन पर कब्जा करने पर दिया ज्ञापन

liyaquat Ali
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टोंक (Tonk News): 

ग्राम खेड़लीे में एक पीडि़त के साथ छलपूर्वक अवैध रुप से जमीन पर कब्जा कर बोहने के मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।प्रार्थी हरिराम के साथ अंतराष्ट्रीय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनाति अल्पसंख्यक ओबीसी बुद्धिष्ट महासभा भार के संस्थापक व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण बैरवा, जिला उपाध्यक्ष नरेश कुमार बैैरवा, विनोद आदि दिए ज्ञापन में बताया कि प्रार्थीगण का कब्जा शुदा कृषि भूमि वाके ग्राम खडेली में स्थित है।

जिसे पर प्रार्थी के पिताजी के समय से ही लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त करते आ रहे थे और उक्त खातेदारी भूमि प्रार्थी के पिता ने अम्बालाल पुत्र रामसुखा से उसाका हिस्सा तहसील में पंजीकृत रजिस्ट्री करवाकर खरीदकर ली थी। जिसके खसरा नंबर 316 तथ वर्तमान नया खाता संख्या 127 व पुराना 121 है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु आज से लगभग 8 साल पूर्व हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरान्त हम प्रार्थीगण उनके विधिक वारसीन हैं।

बरवक्त प्रार्थी के पिता व हम प्रार्थीगण अशिक्षित होने के कारण उक्त रजिस्ट्री का नामान्तरण अपने पक्ष में नहीं करवा सके और लगातार काश्त करते रहे इसी बीच गांव के ही शंकरलाल पुत्र भूरा मीणा जिसकी जमीन के खसरा नम्बर 344 व 345 हैं तथा खाता संख्या 90 व पुराना 87 है जो ग्राम खेडली का ही निवासी जिसका खेत जो की प्रार्थी के कुए के पास पड़ता था और शंकरलाल के खेत के पास पड़ता था, जिसके चलते आपसी सहमति से  गांव वालों के पंचों की समझाईश से उक्त खेत दोनों पक्षों ने उल्टा पल्टी कर लिए थे और पिछले 50 सालों से अधिक वर्षा से अपने अपने कब्जे शुदा व अल्टा पल्टी की गई भूमि पर खेती बाड़ी करते चले आ रही हैं

लेकिन शंकरलाल मीणा की भी मृत्यु हो गई है तथा वर्तमान में शंकरलाल मीणा के वारिसान के नियत में खोट कपट होने के कारण जबरदस्ती प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है व हमने उक्त खेत की पूर्व में हुई रजिस्ट्री को जिला भू-अभिलेख उप पंजीयक कोटा से हमने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकरण की जांच करवाकर प्रार्थियो को बेदखल करने वालो पर कार्यवाही कर जमीन दिलाई जांए।

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