Tonk News ।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ,जयपुर ने गुरुवार को टोंक के कृषि उपनिदेशक का तबादला नागौर किये जाने के 21 जून 2021 के आदेश पर रोक लगाते हुए,राज्य के प्रमुख कृषि सचिव ,कृषि विभाग के आयुक्त ओर अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
अधिकरण की न्यायिक सदस्य शुभ्रा मेहता ओर सदस्य जगरूप यादव की पीठ ने यह आदेश टोंक में 23 दिसम्बर 2020 से कार्यरत कृषि उपनिदेशक रामप्रसाद मीणा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिए ।
अपील में बताया गया है कि अपीलार्थी का मौजूदा पद पर टोंक में दिसम्बर 2020 को पदस्थापन हुआ है तथा 5 माह 28 दिन में तबादला नागौर किया जाना अवैधानिक है क्योंकि कृषि विभाग पंचायत राज विभाग के अधीन है किंतु कृषि विभाग ने बगैर पंचायत राज विभाग की स्वीकृति के अपीलार्थी का तबादला सवा 300 किलोमीटर दूर किया है जो न्यायोचित नही है ।
अधिकरण ने सुनवाई के बाद अपीलार्थी का 21 जून 2021 को किये गए तबादला आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है ।