Tonk news । नगर परिषद सीमा व पैराफैरी क्षेत्र से खातेदारों, कोलोनाईजरो,हितधारको द्वारा कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन/धारा 90 ए के तहत भूमि रूपान्तरण कराए बिना मास्टर प्लान के विपरित कृषि भूमि पर अवैध रूप से आवासीय, व्यवसायिक कॉलोनिया विकसित कर भूखण्ड विक्रय तथा अवैध निर्माण कर रहे है।
नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव ने बताया कि कॉलोनियां विकसित करने से पूर्व योजना के ले-आउट प्लान, स्वामित्व संबंधित दस्तावेज सहित निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में नगर परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन,भूमि रूपान्तरण के लिए कोलोनाईजर, खातेदार, हितधारक पत्रावलियां प्रस्तुत कर दे अन्यथा अवैध कॉलोनियों मंे बनाई गई सडके व अवैध निर्माण को परिषद द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही खातेदारों, कोलोनाईजरो, हितधारकों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों में कोई भी व्यक्ति भूखण्ड नहीं खरीदे, खरीदने पर भूखण्ड के नियमन की जिम्मेदारी नगर परिषद की नहीं होगी।