जिला मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन बजरी के भण्डारण पर संयुक्त कार्यवाही करने के दिए निर्देश
टोंक, । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक के आदेशों के बावजूद जिले में अवैध बजरी खनन बादस्तूर जारी है। प्रशासनिक एवं पुलिस प्रशासन की मिली भगत से प्रतिदिन टोडारायसिंह, पीपलू एवं बरोनी पुलिस थानों के बाहर से अवैध बजरी से भरे हुए ट्रक, ट्रोले एवं डम्पर सैकडों की संख्या में निर्बाध रूप से दौड रहे है। खानापूर्ति के नाम पर दो-चार ट्रकों को पकडकर थोडी वाहवाही लूटने के प्रयास किए जाते है। पुलिस ने अवैध बजरी खनन में लिप्त किसी भी बडे व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई तक नही की है।
अवैध बजरी खनन की लगातार मिल रही शिकायतों के मध्यनजर जिला मजिस्टे्रट टोंक ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के तहत सभी उपखण्ड स्तर पर अवैध बजरी खनन व निर्गमन बजरी के भण्डारण के विरूद्ध संयुक्त रूप से अग्रिम आदेशो तक अभियान चलाया जाने के निर्देश दिए हैं। रोकथाम को लेकर संयुक्तदलों का गठन किया गया हैं।
जिला मजिस्टे्रट टोंक ने बताया कि माननीय न्यायालय मे दायर एसबी सिविल रिट पीटिशन न. 9458/2016संजय कुमार गर्ग बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में न्यायालय द्वारा पारित आदेश3मई 2018 के तहत टोंक जिले के प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर अवैध बजरी खनन व निर्गमन बजरी के भंडारण के विरूद्ध संयुक्त रूप से अग्रिम आदेश तक अभियान चलाया जाए । उन्होने संयुक्त दलों का गठन किया हैं।