टोंक । रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक पिता को अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के मामले में टोंक पॉक्सो न्यायालय ने दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारवास की सज़ा सुनाई है। साथ ही आरोपी पिता पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया है।
टोंक पॉस्को न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने बताया कि पीड़िता की माँ ने 19 फरवरी 2020 को कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया था कि 17 फरवरी 2020 की रात्रि को उसके पति दशरथ सिंह ने उसको घर से निकाल दिया।
इसके बाद दशरथ सिंह ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पूरे मामले को लेकर पीड़िता की माँ ने कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस पर अभियोजन पक्ष की और से 18 गवाह 35 दस्तावेज पैश किये गए। न्यायालय ने आरोपी पिता दशरथ सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सज़ा सुनाते हुए डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाने के आदेश दिए है।