वोट फॉर नेशन के संदेश के साथ जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

127-क के प्रावधानों की अवहेलना दंडनीय अपराध

Sameer Ur Rehman
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टोंक । जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहे, इस उद्देश्य के साथ मतदान दिवस 26 अप्रैल के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मंगलवार को वोट फॉर नेशन के संदेश के साथ जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि ऑडिटोरियम में हुआ।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान कुमकुम पत्रिका, प्रश्नोत्तरी बुकलेट, मतदान के लिए वैकल्पिक 12 दस्तावेज एवं मतदान दिवस एवं समय के पोस्टर, मतदाता जागरूकता स्लोगन बुकलेट, मतदाता जागरूकता गीत चलो वोट देने चले का विमोचन किया। साथ ही, मतदान की शपथ दिलाकर आमजन को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

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जिला स्तरीय कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकर अशोक पहाड़िया ने अपनी लोक कला के माध्यम से 26 अप्रैल को मतदान करने का संदेश दिया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कम्युनिटी थियेटर के कलाकारों ने प्रेरणादायी गीत गाकर लोकतंत्र के महत्व को समझाया।

मतदाता जागरूकता प्रश्नोत्तरी से कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर विमल जैन उपस्थित लोगों से सवाल-जवाब कर मतदान प्रक्रिया के बारे विस्तार से बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता संबंधी आकर्षक रंगोली बनाई। इस दौरान पीपीटी के माध्यम से जिले से संबंधित मतदाता जागरूकता सर्वे से संबंधित डाटा भी प्रदर्शित किया गया।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश चौधरी ने कहा कि मतदान करने से सशक्त लोकतंत्र का निर्माण होगा। लोकसभा चुनाव के तहत भारत चुनाव आयोग की ओर से शत-प्रतिशत मतदान के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जहां लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं मतदाताओं का मतदान केंद्र में किसी तरह की कोई परेशानी न आए इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। 85 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए उनके घर पर पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान के प्रबंध किए गए हैं।

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सीईओ एवं नोडल अधिकारी स्वीप प्रतिष्ठा पिलानिया ने कहा कि हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए। युवा मतदाताओं को मतदान में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। मतदान से योग्य उम्मीदवार को चयनित करें। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मतदाता ही सभी में जागरूकता ला सकता है। हमें वोट डालने का अधिकार है इसका हमें उपयोग करना चाहिए। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके।

जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजन में उपखंड अधिकारी टोंक राहुल सैनी, एसीईओ ललित कुमार, नगर परिषद आयुक्त ममता नागर, जिला स्वीप कोर्डिनेटर राजू लाल शर्मा, जिला इलेक्शन ऑइकन अपर्णा शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा, प्रदीप पंवार, अशोक पहाड़िया समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी, कार्मिक एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

पंपलेट, पोस्टर, बैनर पर अनिवार्यतः देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता तथा संख्या-डॉ. सौम्या झा

127-क के प्रावधानों की अवहेलना दंडनीय अपराध

टोंक । जिला निर्वाचन अधिकारी ने डॉ. सौम्या झा ने निर्देश दिए है कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी।

साथ ही, प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/