Tonk।राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने गुरुवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में अभ्यर्थी की लंबाई 4 दिन में कम करने से जुड़ी याचिका पर राज्य के प्रमुख गृह सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक (भर्ती) सहित टोंक आरएसी 9 वी बटालियन के कमांडेंट को नोटिस जारी कर 7 मई तक जवाब तलब किया है ,साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता का 3 मई को एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होकर दुबारा मेडिकल करवाने के आदेश दिए है ।
न्यायाधीश गोवर्द्धन बारधाड़ की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश टोडारायसिंह के बरवास निवासी दिलीप सिंह द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर गुरुवार की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए ।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस भर्ती में कोटा ओर टोंक जिले से आवेदन किया और दोनों जगह पर उसे लिखित परीक्षा में उतीर्ण होने पर शारिरिक दक्षता परीक्षा हुई ,9 अप्रैल को कोटा आरएसी दूसरी बटालियन के लिए हुई शारिरिक दक्षता परीक्षा में उसकी लम्बाई 168.4 सेंटीमीटर बताई गई ,जबकि टोंक आरएसी की 9 वी
बटालियन के लिए 13 अप्रैल को हुई शारिरिक दक्षता परीक्षा में उसकी लम्बाई 167.1 सेंटीमीटर बताकर उसे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जिसे याचिका में चुनोती देते हुए कहा गया की चार दिन में लम्बाई कैसे कम हो सकती है ।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर 7 मई तक जवाब माँगा है ,साथ ही 3 मई को याचिकाकर्ता का दुबारा मेडिकल करने के आदेश दिए है ।