टोंक । राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने गुरुवार को सिटी नंबर12 के उर्दू व्याख्याता का तबादला मालपुरा करने के आदेश पर रोक लगाते हुए,राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव,शिक्षा निदेशक तथा अपीलार्थी के स्थान पर तबादला करवा कर आने वाले को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
अधिकरण के सदस्य मातादीन शर्मा व सदस्य शुचि शर्मा की पीठ ने यह आदेश टोंक के सिटी नंबर 12 में उर्दू व्याख्याता फैज अहमद द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए ।
अपील में बताया गया है कि शिक्षा निदेशक ,बीकानेर ने 4 नवम्बर 2022 को स्थानान्तरणाधिन व्याख्याता को समंजित करने के लिए उसका तबादला सिटी नंबर 12 से उर्दू ब्लॉक मालपुरा कर दिया जिसे यह कहते हुए चुनोती दी गई कि अपीलार्थी के स्थान पर लगाये गए सरवत अली का 28 अक्टूबर 2022 को निवाई से मालपुरा तबादला किया गया था।
तथा उसने वहां कार्यभार ग्रहण नही किया और इस 4 नवम्बर के आदेश से टोंक के सिटी नंबर 12 में तबादला करवा लिया ,साथ ही निवाई विद्यालय से 2 नवम्बर 2022 को ही कार्यमुक्त हो गया जबकि तबादला आदेश ही 4 नवम्बर को जारी हुआ था ।
अधिकरण ने मामले को गम्भीरता से लेते 4 नवम्बर के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए ,पक्षकारों से जवाब तलब किया है ।