राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करे

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टोंक। राज्य के औद्योगिक विकास में एससी एवं एसटी जनजाति के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 शुरू की गई है। इस योजना के तहत लक्षित वर्गो के प्रथम पीढी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान तथा अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधान किये गए है।

इस योजना में उद्यमियों को ब्याज अनुदान सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक संजय जैन ने बताया कि उक्त योजना में 25 लाख रू. से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत एवं 25 लाख से 5 करोड़ तक 7 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलता है।

उन्होंने बताया कि विनिर्माण उद्यम के लिए 10 करोड, सेवा उद्यम के लिए 5 करोड एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 1 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। दिए गये ऋण की अवधि 3 से 7 वर्ष तक होगी। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह या इन समूहों का राज्य सरकार का किसी विभाग के अन्तर्गत दर्ज होना तथा एलपी फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक हैं। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक का दोषी नहीं होना चाहिये।

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